दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्वासन आदेश का इस्तेमाल पूरी तरह से निराधार आधार पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्वासन आदेश का इस्तेमाल पूरी तरह से निराधार आधार पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।


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