दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफएसएसएआई के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें फल-आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेयों पर ओआरएस (Oral Rehydration Salt) लेबल लगाने पर रोक लगाई गई थी।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफएसएसएआई के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें फल-आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेयों पर ओआरएस (Oral Rehydration Salt) लेबल लगाने पर रोक लगाई गई थी।

अदालत ने कहा कि यह कदम जन स्वास्थ्य की गंभीर चिंताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है और इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।


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