बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाएँ: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि इन कुत्तों को कुत्ता आश्रय गृहों में भेजा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह कार्य आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

स्वतः संज्ञान लेकर आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें उठाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों, नगर निगम अधिकारियों और सड़क एवं परिवहन अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में पुनर्वासित करने का भी निर्देश दिया।


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