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जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की दोषमुक्ति बरकरार
जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के नेता अमित जोगी को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और सतीश जग्गी द्वारा दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी है।
अदालत के इस निर्णय से अमित जोगी की दोषमुक्ति बरकरार रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील खारिज की जाती है। सतीश जग्गी की ओर से दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को पुनर्विचार याचिका में रूपांतरित करने का आवेदन भी खारिज किया गया।
उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह CBI के विलंब माफी आवेदन पर, अमित जोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, तथ्यों और कानून के आधार पर विचार करे। दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जांच CBI करे तो अपील का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।
इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की अपील गैर-स्वीकार्य रही। सतीश जग्गी की याचिका भी इसलिए खारिज हुई क्योंकि बरी का आदेश 2007 का है, जबकि पीड़ित को अपील का अधिकार देने वाली धारा 372 साल 2009 में लागू हुई। हालांकि CBI की देरी को कोर्ट ने माफ कर दिया और कहा कि इतने गंभीर मामले को केवल तकनीकी आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।
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