- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- किशोर अब वयस्कों की तरह अग्रिम ज़मानत के पात्र: कलकत्ता न्यायालय
किशोर अब वयस्कों की तरह अग्रिम ज़मानत के पात्र: कलकत्ता न्यायालय
15 Nov 2025
, by: Babuaa Desk
कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अब से किसी भी अपराध में आरोपी किशोर अग्रिम ज़मानत के पात्र होंगे।
अब तक, किसी भी अपराध के आरोपी केवल वयस्क ही अग्रिम ज़मानत के पात्र थे, किशोर नहीं। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश के बाद, अब किसी भी अपराध के आरोपी किशोर भी अग्रिम ज़मानत के पात्र होंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ देश के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली खंडपीठ थी जिसने ऐसा ऐतिहासिक आदेश पारित किया।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
