किशोर अब वयस्कों की तरह अग्रिम ज़मानत के पात्र: कलकत्ता न्यायालय

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कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अब से किसी भी अपराध में आरोपी किशोर अग्रिम ज़मानत के पात्र होंगे। 

अब तक, किसी भी अपराध के आरोपी केवल वयस्क ही अग्रिम ज़मानत के पात्र थे, किशोर नहीं। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश के बाद, अब किसी भी अपराध के आरोपी किशोर भी अग्रिम ज़मानत के पात्र होंगे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ देश के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली खंडपीठ थी जिसने ऐसा ऐतिहासिक आदेश पारित किया।


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