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केंद्र सरकार ने लागू किए नए साइबर सुरक्षा नियम
भारत में वाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य एप तमाम मैसेजिंग का माध्यम बन चुके हैं, लेकिन बढ़ती साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने मैसेजिंग एप्स से जुड़े नियम पूरी तरह बदल दिए हैं।
केंद्र सरकार के नए साइबर सुरक्षा नियमों के अनुसार अब कोई भी मैसेजिंग एप तब तक नहीं चलेगा, जब तक फोन में एक्टिव सिम कार्ड मौजूद न हो।
यानी यदि कोई यूजर सिम निकाल देता है। तो एप काम करना तुरंत बंद कर देगा। सरकार के अनुसार, अपराधी अक्सर असली सिम निकालकर इंटरनेट या वाई-फाई के जरिए फर्जी नंबरों, वीपीएन और नकली अकाउंट से साइबर ठगी करते हैं।
नया नियम इसी को रोकने के लिए बनाया गया है। नई गाइडलाइन अधिकतर सभी मैसेजिंग एप्स के लिए लागू हो रहा है। जैसे की वाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट, जीचैट, जोश और ऐसे सभी एप जिनमें मोबाइल नंबर से अकाउंट चलाया जाता है।
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