दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि केवल प्रोटोकॉल बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करना जरूरी है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण एक गंभीर खतरा बन चुका है और इसके लिए व्यावहारिक व प्रभावी समाधान अपनाने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ताकि दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ किया जा सके।


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