अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जांच समिति गठित

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अरावली रेंज की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पहाड़ न मानने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मुद्दे पर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं।

इस पर कोर्ट ने कहा कि कई पहलुओं को स्पष्ट किया जाना जरूरी है, इसी कारण मामले पर संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी रेंज की स्थिति की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।


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