बीएमसी चुनाव में कोर्ट कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी आयुक्त द्वारा निचली अदालत के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात करने के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने आयुक्त की उस चिट्ठी पर तत्काल रोक लगा दी, जिसमें अदालत कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अश्विन भोबे की पीठ ने विशेष सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि बीएमसी आयुक्त, जिला चुनाव अधिकारी होने के बावजूद, हाईकोर्ट या निचली अदालत के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार नहीं रखते।

अदालत ने आयुक्त को ऐसे किसी भी पत्र या संचार जारी करने से रोक दिया है। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने वर्ष 2008 में ही फैसला लिया था कि हाईकोर्ट और निचली अदालत के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से छूट दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।


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