केंद्र सरकार ने पेनकिलर दवा निमेसुलाइड पर लगाया बैन

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केन्द्र सरकार ने पेन किलर दवा नाइमेसुलाइड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 100 mg से ज्यादा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया गया है।

यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि ये दवा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है। इसके कई सुरक्षित विकल्प मार्केट में मौजूद हैं।


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