दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम या इमेज का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम या इमेज का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।


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