जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत नोटिफायबल रोग घोषित करने की तैयारी में है। इस फैसले का उद्देश्य राजधानी में बीमारी की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत नोटिफायबल रोग घोषित करने की तैयारी में है। इस फैसले का उद्देश्य राजधानी में बीमारी की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

रेबीज एक घातक वायरल ज़ूनोटिक बीमारी है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। लक्षण दिखाई देने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा साबित होती है।

दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी कुत्तों के माध्यम से फैलने वाला रेबीज अब भी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है।

नए प्रावधान के तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों चाहे बड़े अस्पताल हों या व्यक्तिगत चिकित्सक को मानव रेबीज के हर संदिग्ध, संभावित और पुष्टि किए गए मामले की जानकारी तुरंत संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी होगी। यह रिपोर्टिंग कानूनी रूप से अनिवार्य होगी।


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