रायपुर : सूदखोरी वसूली केस में जेल में बंद वीरेंद्र सिंह तोमर को राहत, जिला न्यायालय से मिली जमानत

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सूदखोरी और अवैध वसूली के मामले में जेल में बंद वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज प्रकरण में जिला न्यायालय रायपुर ने वीरेंद्र सिंह तोमर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

न्यायालय में अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी एवं शशांक मिश्रा ने मजबूती से जमानत का पक्ष रखा। दोनों अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं को रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए वीरेंद्र सिंह तोमर को जमानत प्रदान की। जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।


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