सरकारी नौकरी में आरक्षण पर SC का अहम फैसला

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आरक्षण पर  सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी में चयन मेरिट के आधार पर होगा।

अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक नंबर लाता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में भी गिना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि मेरिट के आधार पर तय की जाती है।

अदालत के इस फैसले का सामान्य वर्ग समेत SC, ST, OBC और EWS पर भी बड़ा असर पड़ेगा।


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