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सरकारी नौकरी में आरक्षण पर SC का अहम फैसला
07 Jan 2026
, by: Prakash
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी में चयन मेरिट के आधार पर होगा।
अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक नंबर लाता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में भी गिना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि मेरिट के आधार पर तय की जाती है।
अदालत के इस फैसले का सामान्य वर्ग समेत SC, ST, OBC और EWS पर भी बड़ा असर पड़ेगा।
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