छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने केस स्थानांतरण से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केस ट्रांसफर से अन्य सह-आरोपियों को परेशानी हो सकती है। यह याचिका सह-आरोपी और छत्तीसगढ़ सरकार के रिटायर्ड अधिकारी निरंजन दास की ओर से दायर की गई थी।

पीठ ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश में चल रहे मुकदमे में वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

साथ ही अन्य सह-आरोपियों को मामले में टैग करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की है।


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