अवैध वॉकी-टॉकी बेचने पर 13 ई-कॉमर्स साइटों पर जुर्माना लगा

feature-top

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 और टेलीकॉम कानूनों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत वॉकी-टॉकी लिस्ट करने और बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ खुद से कार्रवाई शुरू की है, आठ कंपनियों के खिलाफ फाइनल ऑर्डर जारी किए हैं और कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

13 ई-कॉमर्स कंपनियों -- चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मीशो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट, इंडियामार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, कृष्णा मार्ट और अमेज़न को नोटिस जारी किए गए, जब प्लेटफॉर्म पर 16,970 से ज़्यादा नियमों का पालन न करने वाली प्रोडक्ट लिस्टिंग की पहचान की गई।

CCPA ने पाया कि प्लेटफॉर्म बिना इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग ज़रूरतों की सही जानकारी दिए, लाइसेंस-फ्री फ्रीक्वेंसी बैंड के बाहर काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) की बिक्री को बढ़ावा दे रहे थे।


feature-top