सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका खारिज करी

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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के बारे में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर पूरे चुनाव को रद्द नहीं कर सकता।

SC ने कहा कि वह पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता, वह भी किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर। SC ने आगे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से अपनी शिकायतों के साथ पटना हाई कोर्ट जाने को कहा।


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