मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की याचिका खारिज करी

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मद्रास हाई कोर्ट ने TVK चीफ विजय की रिट पिटीशन खारिज कर दी। विजय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस ऑर्डर को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 2015-16 की अपनी पूरी इनकम न बताने पर ₹1.50 करोड़ की पेनल्टी देने का आदेश दिया गया था।

जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने विजय की पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि पेनल्टी का ऑर्डर तय समय में जारी किया गया था और इसलिए इसमें किसी दखल की ज़रूरत नहीं है।


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