केंद्र को NEET-PG 2025 के प्रतिशत अंक में कमी का औचित्य सिद्ध करना होगा : SC

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि NEET-PG 2025 काउंसलिंग के लिए अर्हता प्रतिशत में भारी कमी - "इसे वस्तुतः शून्य के बराबर लाना" - देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है। 
“आपको हमें यह साबित करना होगा कि कट-ऑफ में इतनी भारी कमी, जो लगभग शून्य के बराबर है, से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। हम चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं,” न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र के वकील से कहा।

अदालत ने कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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