कट-ऑफ के बाद भी पश्चिम बंगाल की सूचियाँ प्रकाशित करें: सुप्रीम कोर्ट
25 Feb 2026
, by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के लिए 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित होने के बाद भी पूरक मतदाता सूचियां प्रकाशित करना जारी रखा जाए। यह एक असाधारण कदम है ताकि विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी मतदाता को मताधिकार से वंचित न किया जाए, जिनमें अब मामूली देरी होने की संभावना है।
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