रायपुर में धरना, प्रदर्शन, जुलूस पर लगा प्रतिबंध

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राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत शहर के अति व्यस्ततम मार्गों पर रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन इन मार्गों पर आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय परिशांति, लोकहित, जनसुविधा और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से लिया गया है।


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