राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्र संपत्ति विधेयक पारित किया

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राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और किरायेदारों को परिसर से बेदखली से बचाने का प्रावधान विधेयक, 2026' पारित किया, जिसका उद्देश्य अधिसूचित अशांत क्षेत्रों में संपत्ति लेनदेन को विनियमित करना और किरायेदारों को बेदखली से बचाना है, जबकि विपक्ष ने इस कानून की विभाजनकारी बताकर आलोचना करी।


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