दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाई

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की उल्टी टिप्पणी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सभी बरी किए गए आरोपियों को नोटिस भी जारी किया और निर्देश दिया कि संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई तब तक टाली जाए जब तक वह ट्रायल कोर्ट के फैसले को CBI की चुनौती पर फैसला नहीं कर लेता।

यह आदेश तब आया जब अदालत सीबीआई द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेष अदालत के 27 फरवरी के उस फैसले को पलटने की मांग की गई थी, जिसमें इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।


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