- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए सिर्फ FIR काफी नहीं: ओडिशा HC
हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए सिर्फ FIR काफी नहीं: ओडिशा HC
14 Mar 2026
, by: Mahak Qureshi
ओडिशा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ़ FIR दर्ज होने के आधार पर किसी हथियार का लाइसेंस रद्द करना या उसे रिन्यू करने से मना करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि Arms Act के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले, अधिकारियों को लिखित रूप में यह साबित करना होगा कि लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को सचमुच कोई खतरा है।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
