हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए सिर्फ FIR काफी नहीं: ओडिशा HC

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ओडिशा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ़ FIR दर्ज होने के आधार पर किसी हथियार का लाइसेंस रद्द करना या उसे रिन्यू करने से मना करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि Arms Act के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले, अधिकारियों को लिखित रूप में यह साबित करना होगा कि लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को सचमुच कोई खतरा है।


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