"सशस्त्र बलों की सुरक्षा और कल्याण सरकार का मूल कर्तव्य है": सर्वोच्च न्यायालय
“हमारा यह दृढ़ मत है कि एएफजीआईएस वास्तव में एक सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करता है। सशस्त्र बलों के कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण सरकार का एक प्रमुख दायित्व है,” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वायु सेना समूह बीमा सोसायटी (एएफजीआईएस) संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक 'राज्य' है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवार की सुरक्षा और कल्याण की देखभाल करके सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करता है।
संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और विपुल एम पंचोली की पीठ ने एएफजीआईएस के कर्मचारियों से संबंधित वेतन समानता विवाद में 1 फरवरी, 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया।
“हमारे विचार में, प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 12 के अर्थ में AFGIS को 'राज्य' माना जाना चाहिए। व्यापक और गहन नियंत्रण के पहलू में, हम पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने AFGIS की स्थापना की स्वीकृति दी थी और प्रतिनियुक्ति नियमों को भी विशेष रूप से अनुमोदित किया था...”, पीठ ने 12 मार्च के अपने फैसले में कहा।
पीठ ने आगे कहा कि AFGIS के प्रधान निदेशक को हर महीने सहायक वायु सेना प्रमुख को संस्था के नकदी प्रवाह के बारे में सूचित करना होता है, जिससे भारतीय वायु सेना के एक प्रमुख सदस्य द्वारा इसकी गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित होती है।
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