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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ‘मोहम्मद दीपक’ के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया
जनवरी में उत्तराखंड के कोटद्वार में हिंदुत्ववादी भीड़ के खिलाफ एक मुस्लिम दुकानदार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खुद को "मोहम्मद दीपक" कहने वाले जिम मालिक दीपक कुमार को राज्य के उच्च न्यायालय ने उस घटना से जुड़े मामलों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है।
वह एक मामले में आरोपी हैं और उन्होंने उस एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने फैसला सुनाया, “याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक रूप से सक्रिय न होने का निर्देश दिया जाता है ताकि जांच प्रभावित न हो... भारत का नागरिक होने के नाते, उन्हें इस उम्मीद और विश्वास के साथ जांच में सहयोग करना होगा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।”
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