ट्रेन टिकट के नए नियमों की घोषणा करी : अश्विनी वैष्णव

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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार, 24 मार्च को ट्रेन टिकट रद्द करने और रिफंड से संबंधित महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। रेल मंत्री ने कहा कि अब यात्री चार्ट तैयार होने से पहले के बजाय प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं।

72 घंटे से अधिक समय पहले रद्द करने पर न्यूनतम निश्चित रद्दीकरण शुल्क लागू होगा, जबकि 72 से 24 घंटे के बीच रद्द करने पर किराए का 25% जुर्माना लगेगा। 24 से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% रिफंड दिया जाएगा। हालांकि, 8 घंटे से कम समय में रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।


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