IPS रतन लाल डांगी को गृह विभाग ने किया निलंबित, देखें आदेश

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गृह विभाग से जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि भापुसे रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) द्वारा पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के गरिमापूर्ण पद पर पदस्थ रहते हुए, पद के अनुरूप आचरण का प्रदर्शन न करते हुए अशोभनीय एवं नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित करना, अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करना तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 ( 1-क) (i) एवं नियम (2 -ख) (vii) नियम 17-क (दो) का उल्लंघन करना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।


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