सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया

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अधिकारियों ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कथित तौर पर 114.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस टेलीकॉम के दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनके आवासों और कंपनी के कार्यालय में तलाशी ली है।

सीबीआई के प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा, "केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, सतीश सेठ (तत्कालीन निदेशक), गौतम बी दोषी (तत्कालीन निदेशक), अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी के तहत साजिश और धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।"


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