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कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम बंगाल की मतदाता सूची से हटा दिया गया
कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल में औकाफ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष साहिदुल्ला मुंशी का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के निर्णय के बाद मतदाता सूची से हटा दिया गया।
“यह आश्चर्यजनक था। मेरा नाम तो सुनवाई के बाद हटा दिया गया है, लेकिन मेरी पत्नी और बड़े बेटे का नाम अभी भी विचाराधीन है। मेरा छोटा बेटा नया मतदाता है जिसने फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन किया था और उसे अपना ईपीआईसी नंबर मिल गया है,” मुंशी ने एचटी को फोन पर बताया। वे 2013 से 2020 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
“हमें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। मेरा और मेरी पत्नी दोनों का नाम 2002 की मतदाता सूची में था। मैंने 2002 की सूची, अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा किए। यहां तक कि ईआरओ भी हैरान थे कि मुझे सुनवाई के लिए क्यों बुलाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरा नाम साफ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसे सुनवाई के लिए भेज दिया गया। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ,” उन्होंने आगे कहा।
“मुझे न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। मुझे यह नहीं बताया गया है कि मेरा नाम क्यों हटाया गया,” मुंशी ने कहा।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर के बाद “विचाराधीन” के रूप में चिह्नित मतदाताओं से संबंधित मामलों में न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है।
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