पंजाब: आम आदमी पार्टी के विधायक और 7 अन्य 2013 के छेड़छाड़ मामले में बरी

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने AAP विधायक मंजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य लोगों को बरी कर दिया है। उन्हें 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद एक याचिका को मंज़ूरी दे दी। 2013 में IPC और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया है। शिकायत करने वाली महिला और आरोपी के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया।


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