राजस्थान HC ने ट्रांसजेंडर नीति को बताया 'दिखावा'

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राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की ट्रांसजेंडर आरक्षण नीति को महज़ एक दिखावा बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के अंकों में 3% की वेटेज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक नए संसदीय बिल की भी आलोचना की है, क्योंकि इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्म-निर्धारण के अधिकार को नुकसान पहुँचने की आशंका है।


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