मध्य प्रदेश : कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती दोषी पाए गए

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दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी और बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया है। 

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर प्रजापति को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 2015 में दर्ज इस मामले को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने के प्रयास किए जाने के आरोप सामने आए थे।


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