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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के कोविड-काल के दौरान किए गए किराए के वादे को लागू करने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सार्वजनिक आश्वासनों का कोई कानूनी महत्व नहीं है, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोविड-19 काल में किए गए वादे से संबंधित एक ऐतिहासिक एकल-न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया गया है।
इस मामले की शुरुआत 29 मार्च 2020 को हुई, जब देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन अपने चरम पर था। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने राजधानी के मकान मालिकों से आर्थिक रूप से कमजोर किरायेदारों से किराया वसूली स्थगित करने का आग्रह किया था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल ने याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एक स्पष्ट वादा भी किया था: दिल्ली सरकार उन सभी किरायेदारों की ओर से किराया चुकाएगी जो स्वयं किराया देने में असमर्थ हैं।
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