मतदान केंद्रों पर आइरिस बायोमेट्रिक प्रणाली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा

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सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें चुनाव आयोग को पोलिंग स्टेशनों पर डुप्लीकेट वोटिंग रोकने के लिए उंगली और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका में की गई प्रार्थना को कुछ राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए विचारणीय नहीं माना जा सकता। “हालांकि, अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह का उपाय अपनाना उचित है या नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें,” पीठ ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और कई अन्य राज्यों से जवाब मांगा है।


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