महाराष्ट्र में 1 मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य होगी

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1 मई से, महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना ज़रूरी कर दिया है। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के ज़रिए नियमों का पालन करने पर एक्टिव रूप से नज़र रखेगा। जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे, उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। यह कदम पैसेंजर के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया है। गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी।


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