दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अदालती सुनवाई के वीडियो हटाने का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय प्रशासन ने शहर पुलिस को शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका से संबंधित अदालती कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही, शिकायत में इन क्लिप्स को साझा करने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष केजरीवाल की बहस के वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना वर्जित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आभासी सुनवाई संबंधी नियमों के अनुसार, इस तरह के वीडियो को रिकॉर्ड करना या साझा करना प्रतिबंधित है।
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