अभनपुर: पटेल नियुक्ति रद्द, नए सिरे से चुनाव के निर्देश

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अभनपुर के ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद को लेकर चल रहे विवाद पर अपर कलेक्टर, रायपुर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया और अपील स्वीकार कर ली।

मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पटेल नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और एक आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस संबंध में कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत भी की गई थी। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया था।

अब न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया को अमान्य मानते हुए नियुक्ति रद्द कर दी है और पटेल पद के लिए नियमों के तहत पुनः चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।


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