इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने औरैया में 48 संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगाई

feature-top

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने औरैया के दिबियापुर में 48 घरों और दुकानों के विध्वंस पर रोक लगा दी है और विवादित संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पीठ 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी और राज्य से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहेगी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति का खतरा है। न्यायालय ने सरकार से विस्तृत प्रतिवाद हलफनामा मांगा है।


feature-top