बार-बार 'नेताजी' की अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

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सुप्रीम कोर्ट ने पिनाकपानी मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने पाया कि याचिका प्रचार पाने का प्रयास प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश बंद कर देंगे," और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जनहित में दायर की गई किसी भी याचिका पर विचार न किया जाए।


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