2020 दिल्ली दंगों का मामला : उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। कोर्ट ने पाया कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे साजिश से जुड़े उन पर लगे आरोपों पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की बेंच ने पुनर्विचार याचिका की मौखिक सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया।

16 अप्रैल को अपने आदेश में बेंच ने कहा, "पुनरावलोकन याचिका और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद, हमें 5 जनवरी, 2026 के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।"


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