TCS नासिक मामला : आरोपी निदा खान की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक स्थित सुविधा में धार्मिक धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में कथित तौर पर फरार 'मुख्य साजिशकर्ता' निदा खान को अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

26 वर्षीय निदा नासिक स्थित बीपीओ में कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में आठ आरोपियों में से एक हैं। उन्होंने नासिक सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। बाकी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निदा अधिकारियों से बच निकली हैं। हालांकि उनके परिवार ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि वह फरार नहीं हैं। सभी आठ आरोपियों को कंपनी से निलंबित कर दिया गया है।


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