रायपुर में कचरा प्रबंधन में बदलाव, अब से 2 नहीं 4 डस्टबिन का नियम

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नगर पालिक निगम रायपुर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। अब सभी घरों और व्यावसायिक परिसरों को कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर ही डोर-टू-डोर कलेक्शन को देना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना, डंपिंग यार्ड का दबाव कम करना और प्रदूषण व बीमारियों पर नियंत्रण पाना है।


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