राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस: यूपी कोर्ट ने 2 मई तक फैसला सुरक्षित रखा

feature-top

अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में दलीलें सुनी गईं और स्थानीय सांसद-विधायक अदालत ने 2 मई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

मानहानि का यह मुकदमा अक्टूबर 2018 में स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर किया गया था। गांधी ने 20 फरवरी, 2024 को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 25,000 रुपये की दो जमानतों पर जमानत दे दी गई थी।


feature-top