केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नियम अधिसूचित किए

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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के तहत डिजिटल गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके नए नियम 1 मई से प्रभावी हो गए हैं।

नए अधिसूचित नियमों के तहत डिजिटल गेमिंग प्राधिकरण का गठन संभव हो गया है। MEITY ने यह भी कहा है कि जिन ऑनलाइन गेमों में वास्तविक धन का लेन-देन नहीं होता, उनके लिए कोई अनिवार्य पंजीकरण नहीं होगा।

अधिसूचना के अनुसार, इस कानून से संबंधित अपराधों की जांच निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी कर सकता है:

1. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में साइबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारी

2. राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में कोई भी नोडल साइबर सेल अधिकारी, जिसमें पुलिस स्टेशन, जिला या आयुक्त कार्यालय स्तर के अधिकारी शामिल हैं।


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