2006 मालेगांव विस्फोट मामले में उच्च न्यायालय का आया फैसला

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में चार लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनके मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने पिछली एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूतों को नजरअंदाज किया। इन धमाकों में 31 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। जांच में विरोधाभासी सिद्धांत सामने आए हैं, जिससे जिम्मेदारी का सवाल अनुत्तरित रह गया है।


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