कर्नाटक : कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी

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कर्नाटक मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में अनुसूचित जातियों के लिए संशोधित आंतरिक आरक्षण फार्मूले को मंजूरी दे दी गई, जो कुल 15 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत आता है। इससे लंबे समय से लंबित सरकारी भर्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि मंत्रिमंडल ने "दक्षिणपंथी समूहों" और "वामपंथी समूहों" के लिए 5.25 प्रतिशत आरक्षण तथा खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा, "अंततः, मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से 5.25 प्रतिशत, 5.25 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोटे में संशोधन के बाद यह वर्गीकरण आनुपातिक रूप से किया गया है।


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