महाराष्ट्र: बीजेपी मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल
सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें उन पर विपक्ष में रहते हुए एनएचएआई के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का आरोप था। अदालत ने उन्हें एक महीने की कैद की सजा सुनाई और कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
बाद में, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी एस देशमुख ने कहा, "भले ही राणे का इरादा घटिया काम और जनता को हो रही असुविधा के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन उन्हें किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बेइज्जत नहीं करना चाहिए था।" न्यायाधीश ने आगे कहा, "अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो लोक सेवक गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे।" इस कृत्य को "सत्ता का दुरुपयोग" बताते हुए अदालत ने कहा कि "ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना समय की मांग है।"
पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे सहित 30 लोगों पर दंगा, लोक सेवक को कार्य करने से रोकने के लिए हमला और आपराधिक षड्यंत्र जैसे विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। घटना के समय नितेश राणे कांग्रेस में थे।
अदालत ने अधिकांश आरोपों के समर्थन में अपर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के कारण नितेश राणे सहित सभी आरोपियों को इन अपराधों से बरी कर दिया।
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