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घृणास्पद भाषण को दंडित करने के लिए पर्याप्त कानून : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घृणास्पद भाषण को दंडित करने के लिए कानून पर्याप्त है, और उसने दंड संहिता के तहत इसे और अफवाह फैलाने को अलग-अलग अपराध घोषित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतें विधायिका को कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं और प्रवर्तन की कमी को रेखांकित किया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “आपराधिक अपराधों का सृजन विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका नए अपराधों का सृजन नहीं कर सकती।”
वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2021 में घृणास्पद भाषण को एक अलग अपराध घोषित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। तब से न्यायालय ने घृणास्पद भाषण से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिनमें 2023 की हरिद्वार धर्म संसद के दौरान हुई घटनाएं भी शामिल हैं। न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर पुलिस को ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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