संभल : कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित किया

feature-top

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तहसीलदार अदालत ने कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अधिकारी कसेरुआ गांव पहुंचे। अदालत ने मस्जिद खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की है। राजस्व रिकॉर्ड से पुष्टि होती है कि यह जमीन कब्रों के लिए निर्धारित है। ग्रामीणों द्वारा कब्रिस्तान की सुरक्षा की मांग के बाद कार्रवाई शुरू की गई।


feature-top